प्रमुख सचिव राजस्व विभाग द्वारा वीसी के माध्यम से बिन्दुवार राजस्व विभाग की समीक्षा कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश गुना /प्रमुख सचिव, म.प्र....
प्रमुख सचिव राजस्व विभाग द्वारा वीसी के माध्यम से बिन्दुवार राजस्व विभाग की समीक्षा कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश
गुना /प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग निकुंज श्रीवास्तव द्वारा वीसी के माध्यम से बिन्दुवार राजस्व विभाग की समीक्षा की गई। जिला कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन, संयुक्त कलेक्टर महेश कुमार बमन्हा सहित संबंधित अधिकारीगण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअली उपस्थित रहे।
इस दौरान प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि सायबर तहसील अंतर्गत सभी पटवारी 10 दिवस के अंदर प्रचलित प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। पटवारियों से रिपोर्ट विलंब से प्राप्त होने के संबंध में सतत मॉनिटरिंग की जावे। राजस्व न्यायालय के रीडर 24 घंटे के अंदर प्रकरण से संबंधित इश्तहार जारी करेंगे तथा संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करेंगे जो 10 दिवस के अंदर वापिस प्राप्त हो जाना चाहिए। डीडब्ल्यूआरएस पोर्टल - भू अभिलेख के अंतर्गत उक्त पोर्टल विकसित किया गया है जिस पर दैनिक वर्षा के आंकडे एवं अन्य जानकारियां भरी जावे। जिले में प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़, पशु हानि, फसल हानि आदि की जानकारी दैनिक भरी जावे। राजस्व न्यायालयों पारित आदेशों का अमल किये जाने में काफी विलंब होने पर चिंता व्यक्त करते हुए आदेशों का अमल पटवारी द्वारा 24 घंटे के अंदर किये जाने के निर्देश दिये गये। उन्हों ने निर्देशित किया कि आदेश के अमल कराये जाने में किसी भी प्रकार की उदासीनता न की जावे। पटवारी से अद्यतन खसरा प्रति प्रकरण में संलग्न करने के उपरांत ही प्रकरण बंद किया जावे। भू-अर्जन के मामलों में भू-अर्जित की गई भूमि का अमल विभिन्न विभागों के नाम किये जाने के लिए अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये। जिसके अंतर्गत सभी राजस्व अधिकारियों को उनके क्षेत्र अंतर्गत हुये भू-अर्जन भूमि का अमल राजस्व अभिलेख अद्यतन किये जाने के निर्देश दिये गये। पी.एम. किसान योजना के अंतर्गत उनकी केवाईसी का भूमि खाते से लिंक किये जाने की कार्यवाही की जावे। शासन की ओर से सिविल सूट के प्रकरणों में प्राथमिकता से जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। वर्तमान में सिविल वैकेशन होने से शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर जवाब दावा प्रस्तुत कराये जाये। मुकदमा प्रबंधन नीति के तहत शासन की भूमियों से संबंधित प्रकरणों में अपील किये जाने के अधिकार जिला स्तर /उच्च न्यायालय स्तर के लिए संबंधित कलेक्टर को दिये गये है। वह प्राथमिकता से अपील प्रस्ताव प्राप्त कर शासन हित की भूमियों के संबंध में अपील आदेश जारी कर अपील कराने के निर्देश दिये गये ।
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