खनिज रेत के अवैध परिवहन मामले में निसार खान के विरूद्ध की गयी कार्यवाही गुना /खनिज रेत के अवैध परिवहन के प्रकरण में कलेक्टर श्री फ्रेंक नोब...
खनिज रेत के अवैध परिवहन मामले में निसार खान के विरूद्ध की गयी कार्यवाही
गुना /खनिज रेत के अवैध परिवहन के प्रकरण में कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा ट्रैक्टर-ट्राली मालिक के विरूद्ध 15,619 रूपये एवं प्रशमन राशि 1000 रूपये जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं। खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार 28 जनवरी 2022 को आरोन-राघौगढ रोड आरोन में आकस्मिक जांच के दौरान ट्रैक्टर-ट्राली क्रमांक एमपी 08 एसी 3342 से खनिज रेत अवैध मात्र 4.53 घ.मी. परिवहन करते हुए पाया गया। खनिज अधिकारी द्वारा अवैध परिवहनकर्ता को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
प्रकरण में कलेक्टर द्वारा खनिज अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि निसार खान पुत्र शमशेर खान निवासी बिदौरिया तहसील राघौगढ़, जिला गुना द्वारा चालान के माध्यम से 15,619 एवं प्रशमन राशि 1,000 रूपये जमा हो जाने पश्चात वाहन ट्रैक्टर-ट्राली एमपी 08 एसी 3342 को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त करने की विधिसंगत कार्यवाही करें।
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