तड़ीपार गुल्ला घर के बाहर पकड़ा, लगाई रासुका पहुंचा जेल। केंट इलाके से 2 गुंडे जिलाबदर। बदमाशों में हड़कंप का माहौल। गुना/पुलिस अधीक्षक पंक...
तड़ीपार गुल्ला घर के बाहर पकड़ा, लगाई रासुका पहुंचा जेल।
केंट इलाके से 2 गुंडे जिलाबदर।
बदमाशों में हड़कंप का माहौल।
गुना/पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में जिले में पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के धरपकड की निरंतर कार्यवाहियां की जा रहीं हैं। इसी सिलसिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमति श्वेता गुप्ता के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा जिलाबदर बदमाश गोलू उर्फ गुल्ला उर्फ सागर पुत्र अनिल नामदेव निवासी तलैया मौहल्ला गुना को रासुका के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ कैंट थाना क्षेत्र के इलाके से दो बदमाशों को एक एक-एक साल के लिए जिलाबदर किया गया है। गुंडे, बदमाशों, अपराधियों के खिलाफ गुना पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर के दोपहर सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिलाबदर आरोपी गोलू उर्फ गुल्ला पुत्र अनिल नामदेव निवासी तलैया मौहल्ला गुना अभी दुर्गाचौक वाली गली में बैठा हुआ है । इस सूचना के मिलते ही कोतवाली टीआई मदन मोहन मालवीय द्वारा जिलाबदर बदमाश की धरपकड हेतु तत्काल पुलिस की एक टीम रवाना की गई । टीम बिना कोई बिलंब के तत्काल दुर्गा चौक गली में पहुंची, तो जहां पर पुलिस को देखकर मुखबिर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति ने एकदम से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा जिसे घेराबंदी कर दबोच लिया गया, जिसने पूछताछ पर अपना नाम गोलू उर्फ गुल्ला उर्फ सागर पुत्र अनिल नामदेव उम्र 26 निवासी तलैया मौहल्ला गुना का होना बताया ।
उल्लेखनीय है कि आरोपी गोलू उर्फ गुल्ला उर्फ सागर नामदेव एक आदतन अपराधी है, जिसके विरूद्ध थाना कोतवाली गुना में अप.क्र. 560/15 धारा 341, 323, 325, 294, 34 भादवि अप.क्र. 281/20 धारा 454, 380 भादवि, अप.क्र. 190/21 धारा 379 भादवि, अप.क्र. 706/21 धारा 341, 323, 294, 506, 34 भादवि व एससी/एसटी एक्ट, अप.क्र. 22/22 323, 294, 506, 34 भादवि, अप.क्र. 40/22 धारा 147, 148, 149, 323, 294, 506 भादवि व एससी/एसटी एक्ट एवं इस्तगासा क्रमांक 09/22 धारा 110 जाफौ सहित कुल 07 प्रकरण दर्ज हैं, जिसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने के लिये, गुना जिला दण्डाधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 15 सितंबर 2022 से जिसके विरूद्ध गुना जिले की सीमा के अलावा आसपास के जिले राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा, अशोकनगर आदि जिलों की सीमा से एक वर्ष के लिये जिला बदर आदेश पारित किया गया था, लेकिन आरोपी गोलू उर्फ गुल्ला उर्फ सागर नामदेव के अपनी जिला बदर अवधि में भी उसके लिये प्रतिबंधित किये गये क्षेत्र गुना में पाये जाने पर गुना कोतवाली पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर जिसके विरूद्ध गुना कोतवाली में अप.क्र 751/22, मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया है ।
एसपी के प्रतिवेदन पर 2 आदतन अपराधी हुए जिलाबदर।
कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव के प्रतिवेदन पर जिले के दो आदतन अपराधियों को एक-एक वर्ष के लिये जिलाबदर करने संबंधी आदेश जारी किये है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर सौरभ पुत्र विजयसिंह रघुवंशी, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम मावन थाना कैंट गुना तथा रीतेश गोरे पुत्र रवि जाटव, उम्र 21 वर्ष, निवासी ढोंगापुरा थाना कैंट जिला गुना को एक-एक वर्ष के लिए जिला गुना एवं उसके आस-पास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा एवं अशोकनगर की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने उक्त आदतन अपराधी को 24 घंटे के भीतर गुना जिला छोडने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह कार्रवाई म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की है।
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