अवैध रूप से पशु परिवहन मामले में वाहन मालिक विनोद गुर्जर के विरुद्ध किया प्रकरण पंजीबद्घ गुना / अवैध रूप से पशु परिवहन करने के प्रकरण में ...
अवैध रूप से पशु परिवहन मामले में वाहन मालिक विनोद गुर्जर के विरुद्ध किया प्रकरण पंजीबद्घ
गुना /
अवैध रूप से पशु परिवहन करने के प्रकरण में कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए. जप्त पिकअप वाहन को शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक श्री पंकज श्रीवास्तव के प्रतिवेदन अनुसार 07 मार्च 2022 को पुलिस थाना चांचौड़ा द्वारा कार्यवाही कर पिकअप क्रमांक एमपी 08 जीए 3324 में 06 गाय के बछड़ों (बैलों) को परिवहन करते हुए पाया गया। उक्त वाहन पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। जिस पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। उक्त जप्तशुदा वाहन के स्वामी की जानकारी वेबसाइट से प्राप्त करने पर पाया गया कि उक्त वाहन विनोद पुत्र वीरेन्द्र सिंह गुर्जर निवासी कनकानहेरू थाना चांचौडा के नाम से पंजीबद्ध है। प्रकरण में मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिशेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत वाहन मालिक के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया।
पशु परिवहन करने के पूर्व म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी का अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है इस संबंध में अनावेदक द्वारा पशु परिवहन अनुमति के संबंध में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश न किये जाने से यह स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा विधिक पशु परिवहन की अनुमति नहीं ली गई। वाहन पिकअप में 06 नग गाय के बछड़ो (बैलों) को क्रूरतापूर्ण भरना विधि में उल्लेखित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचारोपरांत अनावेदक वाहन मालिक द्वारा उक्त वाहन में गाय के 06 बछड़ों को क्रूरता पूर्वक भरकर ले जाया पाये जाने से म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4.6/9 का उल्लंघन किये जाने तथा म० प्र० गौवंश प्रतिषेध नियम 2012 की कण्डिका 3 अनुसार अभिवचन अनुज्ञापत्र के बिना पशु परिवहन किया जाना पाये जाने के फलस्वरुप म०प्र० गौवंश वध प्रतिषेध नियम 2012 की कण्डिका 5 में निहित अधिकारिता के तहत जप्त वाहन पिकअप क्रमांक एम.पी. 08 जी.ए. 3324 को शासनहित में राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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