ग्राम मानपुरा में विधिक सहायता एवं जागरूकता शिविर संपन्न न्याय पाना सबका अधिकार है, उसका दुरुपयोग गलत है- न्यायाधीश शिवपुरी/ राज्य विधिक सेव...
ग्राम मानपुरा में विधिक सहायता एवं जागरूकता शिविर संपन्न
न्याय पाना सबका अधिकार है, उसका दुरुपयोग गलत है- न्यायाधीश
शिवपुरी/ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक गुप्ता तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीमती अर्चना सिंह के निर्देशानुसार तथा अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति जिला न्यायाधीश श्री आर.एम.भगवती के मार्गदर्शन में रविवार को ग्राम मनपुरा में गांधी पार्क के पास वृहद मेगा विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आर.एम.भगवती द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में राजस्व विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, पंचायत विभाग, होम्योपैथी आयुष विभाग, कृषि विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, समूह कार्यकर्ता के द्वारा अपने-अपने विभाग के काउंटर लगाकर कार्यालय में एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई एवं पंपलेट वितरित किए गए। इसके साथ ही ग्रामीणजन की समस्याओं के आवेदन लिए गए।
पंचायत विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पुष्पेंद्र व्यास द्वारा विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, आहार योजना, मुख्यमंत्री विक्रेता योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। तहसीलदार पिछोर श्री अखिलेश शर्मा के द्वारा राजस्व की योजना बंटवारा, सीमांकन, नक्शा, पीएम किसान, सीएम किसान, फौती नामांतरण, प्राकृतिक आपदाओं से हानि होने पर योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।
कृषि विभाग के अधिकारीगण द्वारा मृदा परीक्षण योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई, उसके बाद विद्युत विभाग के अधिकारी श्री घनश्याम दक्ष द्वारा बताया गया कि विद्युत की बचत ही विद्युत की खपत है इसके अंतर्गत जरूरत पड़ने पर ही विद्युत का उपयोग करें एवं नेशनल लोक अदालत में विद्युत के राजीनामा योग्य प्रकरणों के लिटिगेशन एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों के छूट के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद खाद्य विभाग के अधिकारी द्वारा राशन वितरण योजना एवं मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में जानकारी दी गई।
तहसील सिविल न्यायालय पिछोर के अधिवक्ता श्री डीएस चौहान द्वारा निशुल्क पैनल अधिवक्ता योजना तथा मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में विद्युत अधिनियम धारा 135-136 के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई एवं एक अन्य अधिवक्ता श्री कपिल कांत तिवारी के द्वारा पास्को अधिनियम घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, भरण पोषण अधिनियम,एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इसके पश्चात तहसील सिविल न्यायालय पिछोर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री हरिओम अतल सिया के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा चलाई जा रही योजना मध्यस्था, मीडिशन प्रणाली के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए मीडिशन कार्रवाई में दोनों पक्षों को होने वाले लाभ के बारे में विस्तृत रूप से बताया, के बाद नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण कर होने वाले लाभ के बारे में बताया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आर.एम.भगवती के द्वारा न्याय सबके लिए न्याय आपके द्वार के अंतर्गत कानूनी जागरूकता में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जन विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर के माध्यम से विधिक सेवा के अंतर्गत नागरिकों का सशक्तिकरण कानूनी जागरूकता एवं पहुंच के अंतर्गत निशुल्क पैनल अधिवक्ता योजना एवं समझौता समाधान योजना के माध्यम से लिटिगेशन, प्री लिटिगेशन के प्रकरणों के आपस में समझौता के माध्यम से निराकरण करने के बारे में जानकारी दी गई।
कार्यक्रम का संचालन श्री सुरेंद्र शर्मा के द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम का आभार अधिवक्ता श्री डीएस चौहान के द्वारा व्यक्त किया गया।
उक्त कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारी गण की संख्या लगभग 48 तथा अधिकारीगण की संख्या लगभग 10 तथा ग्रामीण जन की संख्या लगभग 415 है, जिनमें 120 जनहित ग्राहियों के आवेदन प्राप्त किए गए एवं उनका निराकरण के संबंध में उचित कार्यवाही की जाए
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