सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले, बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर ऑडियो/वीडियो वायरल होने पर ग्रुप एडमिन रहेंगे जिम्मेदार गुना / ...
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले, बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर ऑडियो/वीडियो वायरल होने पर ग्रुप एडमिन रहेंगे जिम्मेदार
गुना / पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सोशल मीडिया पर कुछ कतिपय तत्वों के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाने की घटनाऐं प्रकाश में आई हैं। ऐसी गतिविधियों से धार्मिक भावनाएं भड़कने की संभावनाएं बनी हुई है साथ ही बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर वीडियो एवं ऑडियो को वायरल किये जाते हैं, जिससे समाज में द्वेषपूर्ण वातावरण निर्मित होकर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था भंग होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है । पूर्व में जारी धारा 144 जा0फो0 का आदेश निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। उक्त पत्र द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले एवं बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर ऑडियो/वीडियो वायरल किये जाने वाले तत्वों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0संहिता के तहत प्रतिबंधित आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया है ।
पुलिस अधीक्षक, जिला गुना के प्रतिवेदन के आधार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत गुना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं -
जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे- फेसबुक, वॉट्सएप, हाईक, ट्वीटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम, टेलीग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स आदि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भडकाने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा ।
कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो, वीडियो इत्यादि जिससे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनायें भडक सकती हैं या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होता हो, को प्रसारित नहीं करेगा ।
सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भडकती हो, को कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा । ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके ।
कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा ।
कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड-मरोड कर भड़काने/उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाये, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तथा न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति/समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिसमें किसी व्यक्ति/संगठन/समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने और उनसे कोई गैर कानूनी गतिविधियां करने हेतु आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो । जारी आदेश दण्ड प्रक्रिया सांहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है । उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेश तत्काल प्रभावशील होकर 29 जनवरी 2023 तक प्रभावशील रहेगा।
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