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अन्‍जान व्‍यक्तियों को अपना घर अथवा कमरा न दें किराये पर

  अन्‍जान व्‍यक्तियों को अपना घर अथवा कमरा न दें किराये पर किरायेदार की पूर्णं जानकारी सत्‍यापन हेतु संबंधित थाने में दें सूचना गुना / पुलिस...

 


अन्‍जान व्‍यक्तियों को अपना घर अथवा कमरा न दें किराये पर

किरायेदार की पूर्णं जानकारी सत्‍यापन हेतु संबंधित थाने में दें सूचना

गुना / पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्‍तव द्वारा अपने पत्र के माध्‍यम से अवगत कराया गया है कि जिले के अधिकांश मकान मालिक अनजान व्‍यक्तियों को अपना घर अथवा कमरा किराये पर देते हैं, लेकिन किरायेदार की पूर्ण जानकारी प्राप्‍त कर सत्‍यापन हेतु सम्‍बंधित थाने को नहीं दे रहे हैं। परिणामस्‍वरूप किरायेदार का सत्‍यापन नहीं हो रहा है । मकान मालिक को अपने किरायेदारों का पुलिस द्वारा सत्‍यापन कराया जाना अतिआवश्‍यक है । वर्तमान समय में समाज में आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ रहीं हैं । इसका मुख्‍य कारण है कि अनजान व्‍यक्तियों का सत्‍यापन न होने से आपराधिक तत्‍व मकान को किराये पर लेकर रहते हैं, जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्‍त रहते हैं तथा अपने निवास के आस-पास की जानकारी प्राप्‍त कर आपराधिक घटनायें घटित कर जाते हैं। कभी-कभी देखने में आया है कि ऐसे किरायेदारों के द्वारा मकान मालिक के साथ भी आपराधिक घटनायें घटित की गई हैं। उक्‍त पत्र द्वारा ऐसे मकान मालिक जो अनजान व्‍यक्तियों को अपने घर व कमरे किराये पर देने के उपरांत पुलिस को जानकारी नहीं दे रहे हैं और किरायेदारों का सत्‍यापन नहीं कराने वाले मकान मालिकों के विरूद्ध प्रतिबंधात्‍मक आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया है । 

पुलिस अधीक्षक, जिला गुना के प्रतिवेदन के आधार कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्‍तर्गत गुना जिले की राजस्‍व सीमा में प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किये गये हैं। जारी आदेश अनुसार यह कि जिले के समस्‍त मकान मालिक अपना घर अथवा कमरा किसी भी व्‍यक्ति को किराये पर देने पर, किरायेदार की पूर्ण जानकारी प्रमाण सहित प्राप्‍त करेंगे तथा सत्‍यापन कराये जाने हेतु जानकारी सम्‍बंधित थाने को उपलब्‍ध करायेंगे । किराये पर रहने वाले व्‍यक्तियों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एकत्रित करेंगे । दण्‍ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(2) के अन्‍तर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है । उक्‍त आदेश का उल्‍लंघन करने पर सम्‍बंधित के विरूद्ध भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 188 के अन्‍तर्गत वैधानिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। जारी आदेश तत्‍काल प्रभावशील होकर 29 जनवरी 2023 तक प्रभावशील रहेगा ।


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