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अब निशुल्क देना पड़ेगी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी

  करैरा। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय सीमा में जानकारी न देने के बाद की गई प्रथम अपील में आदेश जारी कर अपीलीय अधिकारी जिला पंचायत सीईओ...

 करैरा। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय सीमा में जानकारी न देने के बाद की गई प्रथम अपील में आदेश जारी कर अपीलीय अधिकारी जिला पंचायत सीईओ से लोक सूचना अधिकारी बीआरसीसी करैरा को आवेदक को सात दिन में निःशुल्क जानकारी देने को कहा है।

बता दे कि आरटीआई कार्यकर्ता नरेंद्र तिवारी ने बीआरसीसी कार्यालय में 12 सितम्बर को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन देकर रिकार्ड की सत्यापित कॉपी चाही थी तो कार्यालय से उसे फोटो प्रतियो की राशि 6194 रु जमा करने का पत्र जारी किया था।

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