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न्यायालय ने हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई

 न्यायालय ने हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई शिवपुरी। करैरा के अपत्र सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह ने हत्या के एक मामले की...

 न्यायालय ने हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई

शिवपुरी। करैरा के अपत्र सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपी आकाश परिहार व शिवा जाटव को दोषी पाते हुए उम्र कैद और 1.1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में दोनों आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने रवि राय की हत्या कर दी थी और उसका शव 13 नवंबर 2020 को करैरा फोरलेन पर डिवाइडर के पास पड़ा मिला था। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडेय ने की। अभियोजन की कहानी के अनुसार करैरा फोरलेन पर 13 नवंबर की रात को डिवाइडर के पास एक युवक रवि राय का शव पड़ा मिला था। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पीएम रिपोर्ट के बाद इस मामले में हत्या का प्रकरण कायम किया गया। जांच के दौरान पुलिस को स्पष्ट हुआ कि मृतक रवि राय का आकाश परिहार व शिवा जाटव से शराब खरीदने को लेकर विवाद हो गया था और इसी विवाद के चलते दोनों आरोपियों ने रवि की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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