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18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को वाहन नहीं चलाना चाहिए- प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट

18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को वाहन नहीं चलाना चाहिए- प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट शिवपुरी/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदे...




18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को वाहन नहीं चलाना चाहिए- प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट

शिवपुरी/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देशन में आज शासकीय हाईस्कूल रायश्री में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। 

कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं किशोर न्याय बोर्ड शिवपुरी की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नेहा प्रधान ने की। इस अवसर पर श्रीमती प्रधान ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया गया कि हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान राष्ट्रगान का सम्मान, संविधान का पालन करना राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाए रखें। राष्ट्र रक्षा के लिए तत्पर रहने वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं का सम्मान करना, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन बनाए रखें। अपने कर्तव्यों के माध्यम से देश की सेवा करने के संबंध में जानकारी दी

साथ ही कार्यक्रम में उनके द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को वाहन नहीं चलाना चाहिए एवं 18 वर्ष पूर्ण होने पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जाने पर ही वाहन चलाना चाहिए। इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेंद्र कुमार चढ़ार ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना, निशुल्क शिक्षा का अधिकार बच्चों के अधिकार बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाने के संबंध में जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती प्रेमलता गुप्ता शिक्षक श्री राम लखन मोडओतिया सहित अन्य शिक्षक एवं ग्राम पंचायत के सरपंच श्री अशोक कटारे, पंचायत सचिव श्री रघुवीर सिंह रावत, सहायक सचिव श्री धर्मेंद्र रजक सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।


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