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खनिज रेत के अवैध भण्‍डारण के प्रकरण में 2.81 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित

  खनिज रेत के अवैध भण्‍डारण के प्रकरण में 2.81 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित गुना  /कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा खनिज रेत के अवैध भण्‍...

 


खनिज रेत के अवैध भण्‍डारण के प्रकरण में 2.81 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित

गुना  /कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा खनिज रेत के अवैध भण्‍डारण के प्रकरण में भण्‍डारणकर्ताओं के विरूद्ध 02 लाख 82 हजार 250 रूपये शास्ति प्रशमन राशि सहित अधिरोपित किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं। 

खनिज अधिकारी जिला गुना द्वारा प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 28 मई 2021 को राजस्व दल एवं खनि निरीक्षक द्वारा मौका स्थल ग्राम रामपुरा तहसील चांचौड़ा स्थित भूमि सर्वे नंबर 88/1 रकबा 1.0520 हेकटर भूमि के अंश भाग पर खनिज रेत पायी गई। उक्त भण्डारित रेत के अवैध भण्डारण की आकस्मिक जांच के दौरान मौके पर 75 घनमीटर भण्डारित रेत के के संबंध में प्रताप, अर्जुन, कैलाश, रूपसिंह पुत्रगण जमनालाल मीना निवासीगण ग्राम रामपुरा तहसील चांचौडा जिला गुना द्वारा अवैध रेत भण्‍डारण किया जाना पाया गया। भण्‍डारणकर्ता/ अनावेदकगण द्वारा किये गये कृत्य के लिये म.प्र. रेत (खनन परिवहन, भण्डारण, एवं व्यापार) नियम 2019 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार मय खनिज जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया। खनि अधिकारी जिला गुना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भण्डारणकर्ता/अनावेदक को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में भण्डारणकर्ता/अनावेदकगण सूचना उपरांत उपस्थित नहीं हुये। 

कलेक्‍टर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/ प्रकरण पत्रिका का म.प्र. रेल (खनन परिवहन भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 व म.प्र. खनिज नियम (अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। अनावेदकगण का प्रचलित प्रकरण के दौरान उपस्थित न होना व नये खनिज नियम 2022 अनुसार जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्‍तुत न करने से यह स्‍पष्‍ट हुआ कि अनावेदकगण द्वारा अवैध खनिज रेत भण्‍डारित की गयी।  

संपूर्णं प्रकरण में कलेक्‍टर द्वारा खनिज अधिकारी जिला गुना को निर्देशित करते हुए आदेश जारी किए गए हैं कि अनावेदकगण प्रताप, अर्जुन, कैलाश, रूपसिंह पुत्रगण जमनालाल मीना निवासीगण ग्राम रामपुरा तहसील चांचौडा जिला गुना द्वारा दवारा यदि अधिरोपित कुल शास्ति राशि 2,81,250/- रूपये तथा प्रशमन राशि 1000 रूपये 30 दिवस में जमा हो जाने पश्चात जप्तशुदा खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त करने की विधि संगत कार्यवाही करें। यदि उपरोक्त राशि नियत अवधि में अनावेदकगण द्वारा जमा न कराये जाने पर म०प्र० (अवैध खनन परिवहन तथा भण्‍डारण का निवारण) नियम-2022 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कुल शास्ति की दुगनी राशि जमा कराने की नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें। अधिरोपित राशि अनावेदकगण द्वारा जमा न कराने की स्थिति में खनिज प्रावधानों के तहतः अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।


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