अवैध शराब परिवहन के प्रकरण में वाहन राजसात गुना /कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री पंकज श्रीवास्तव के प्रतिवेदन के आधा...
अवैध शराब परिवहन के प्रकरण में वाहन राजसात
गुना /कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री पंकज श्रीवास्तव के प्रतिवेदन के आधार पर अवैध शराब परिवहन के प्रकरण में जप्त वाहन मोटरसाइकिल को शासन हित में राजसात किये जाने के आदेश जारी किए हैं।
पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 23/06/2021 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाना राधौगढ द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी बाबूलाल पुत्र गटटूलाल निवासी ग्राम होलीवाला चौक कोरी मोहल्ला वार्ड क्रमांक 10 राधौगढ के पास से दो प्लास्टिक केनों में भरी कुल 58 लीटर हाथ भटटी की कच्ची शराब का अवैध रूप से विक्रय करते हुए एवं आरोपी मिथुन कंजर द्वारा वाहन मोटरसाईकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर यू.पी. 93 बी.एच 4461 से परिवहन करते हुये पाये जाने पर उक्त शराब एवं वाहन मोटरसाईकिल जप्त कर आरोपी के विरूद्व मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अन्तर्गत थाना राधौगढ में अपराध क्रमांक 269/2021 दर्ज कर किया गया। प्रकरण में जप्त वाहन मोटरसाईकिल के वैध स्वामी विक्रम पुत्र श्यामसुंदर निवासी ग्राम इटाइल थाना लहचुरा तहसील मउरानीपुरा जिला झांसी (उ०प्र०) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
उक्त प्रकरण में वाहन स्वामी की लगातार अनुपस्थिति एवं जबाव पेश नहीं करने से यह प्रकट हुआ कि उक्त वाहन कारित अपराध मे संलिप्त रहा है साथ ही वाहन स्वामी द्वारा अधिरोपित आरोप के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई जबाब व साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। जिससे यह प्रमाणित हो सकें कि उनका वाहन कारित अपराध में शामिल नही रहा है जबकि पुलिस अधीक्षक जिला गुना द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि हुयी कि अवैध शराब जप्त वाहन से ही परिवहन किये जाते समय जप्त की गयी है।
संपूर्णं प्रकरण में आरोपी के कब्जे से दो केनो में भरी कुल 58 लीटर हाथ भटटी की कच्ची शराब वाहन स्वामी विक्रम पुत्र श्यामसुंदर के स्वामित्व के वाहन मोटरसाईकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर यू.पी. 93 बी.एच 4461 से परिवहन किये जाने संबंधी उक्त आरोप सत्य पाये जाने से उक्त कृत्य में संलिप्त वाहन शासन हित में राजसात किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रकरण में जप्तशुदा शराब मनुष्य के पीने पर घातक हो सकती है, इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला आबकारी अधिकारी को जप्त वाहन को विधिवत राजसात करने तथा जप्तशुदा शराब को नष्ट करने की नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है।
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