अवैध पशु परिवहन के प्रकरण में वाहन राजसात गुना /कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री पंकज श्रीवास्तव के प्रतिवेदन के आध...
अवैध पशु परिवहन के प्रकरण में वाहन राजसात
गुना /कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री पंकज श्रीवास्तव के प्रतिवेदन के आधार पर पशु परिवहन के अवैध प्रकरण में जप्त वाहन ट्रक को शासनहित में राजसात किये जाने के आदेश जारी किए हैं।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 22/06/2022 को पुलिस थाना राधौगढ द्वारा कार्यवाही कर आरोपीगण 1- नौशाद अली पुत्र चांद खान उम्र 30 साल निवासी ग्राम सीधाखाल वार्ड क्रं. 7 सारंगपुर 2- आजाद पुत्र नूर खांन उम्र 30 साल निवासी ग्राम पिंजारा बाखल वार्ड क्रं. 6 सारंगपुर एवं 3- नईम पुत्र कमरअली उम्र 22 साल निवासी नादिया करमेडी थाना शमशाबाद जिला विदिशा से वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 17 एच.एच. 1803 में 45 नग गाय एवं गाय के बछडों (बैलों) को निर्ममता एवं क्रूरता पूर्वक भरकर तस्करी के उद्देश्य से परिवहन करते हुए पाया गया। जिस पर से उक्त वाहन को जप्त कर एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद् थाना राधौगढ में गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं म०प्र० कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, एमव्ही एक्ट 66 , 192 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
पुलिस अधीक्षक जिला गुना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार वाहन स्वामी जाकिर खांन पुत्र गब्बर खांन निवासी 301- गिरधर कालोनी इंदौर जिला इंदौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर जबाब चाहा गया। वाहन स्वामी द्वारा सूचना उपरांत नियत दिनांक को उपस्थित न होने से अनावेदक के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण आदेशार्थ नियत किया गया। पुलिस प्रतिवेदन अनुसार जप्त वाहन सें 45 नग गाय के बछडे़ को निर्ममता एवं क्रूरता पूर्वक भरकर तस्करी के उद्देश्य से परिवहन करते हुए पाये जाने से स्पष्ट हुआ कि पशुओं को बिना अनुमति के परिवहन किया जा रहा था। वाहन स्वामी की प्रकरण में जानबूझकर अनुपस्थिति कारित अपराध में अनावेदक के वाहन की संलिप्ता प्रदर्शित हुयी। अनावेदक/वाहन स्वामी द्वारा किसी भी माध्यम से अपने बचाव मे कोई दस्तावेज/ साक्ष्य पेश नहीं किये जो उनके स्वामित्व के वाहन को दोषमुक्त करता हो।
संपूर्णं प्रकरण में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचारोपरांत अनावेदक द्वारा ट्रक में 45 नग गाय के बछडे को निर्ममता एवं क्रूरता पूर्वक भरकर तस्करी के उद्देश्य से परिवहन करते हुए पाये जाने से म. प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4,6,9 का उल्लंघन किये जाने तथा म0प्र0 गौवंश प्रतिषेध नियम 2012 की कण्डिका 3 अनुसार अभिवचन अनुज्ञापत्र के बिना पशु परिवहन किया जाना पाये जाने से म0प्र0 गौवंश वध प्रतिषेध नियम 2012 की कण्डिका 5 में निहित अधिकारिता के तहत ट्रक क्रमांक एम.पी. 17 एच.एच. 1803 को शासनहित में राजसात करने के आदेश जारी किए हैं।
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