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प्रशासन हमेशा अलर्ट मोड पर, समय-समय पर की गई कार्यवाही

प्रशासन हमेशा अलर्ट मोड पर, समय-समय पर की गई कार्यवाही    श्योपुर /जिला प्रशासन श्योपुर द्वारा सदैव अलर्ट मोड पर रहते हुए समय-समय पर विभिन्न...


प्रशासन हमेशा अलर्ट मोड पर, समय-समय पर की गई कार्यवाही   

श्योपुर /जिला प्रशासन श्योपुर द्वारा सदैव अलर्ट मोड पर रहते हुए समय-समय पर विभिन्न प्रतिबंधात्मक एवं निरीक्षण की कार्यवाही की गई है। अवैध अतिक्रमणों पर निरंतर रूप से कार्यवाही जा रही है एवं कई प्रकरणों में भूमि को सरकारी घोषित करने की कार्यवाही भी की गई है। श्योपुर की सर्वे नंबर 503/2 नायरा पेट्रोल पम्प के पीछे स्थित 1.118 हेक्टयर भूमि में से 0.57 हेक्टयर भूमि को इस्तकार पुत्र अमीर खान द्वारा चाटी द्वारा समतल किया जा रहा था, जिसे तत्काल रूकवाया गया एवं संबंधित को धारा 248 के तहत कार्यवाही का नोटिस जारी किया गया है, कार्यवाही तहसील न्यायालय में प्रचलित है। इसी प्रकार गुप्तेश्वर के पास स्थित सर्वे नंबर 175 की भूमि, ईदगाह स्थित सर्वे नंबर 360 एवं 361 की भूमि के साथ ही गुलमोहर कॉलोनी के पास अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर शासकीय भूमि के बोर्ड लगाये गये है। 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान की कालाबाजारी करने वालो के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकृति के 13 प्रकरण दर्ज कर 68 लाख रूपये की वसूली भी संबंधितों पर संस्थित की गई है। जिले में 01 लाख 14 हजार से अधिक परिवारों को बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर खाद्यान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। शासन की इस महत्वकांक्षी योजना के तहत लोगों को खाद्यान निशुल्क रूप से पीओएस मशीन के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। 

अवैध उत्खन्न पर निरंतर कार्यवाही के क्रम में कुल 43 प्रकरण मायनिंग विभाग द्वारा दर्ज किये गये है। जिनमें 13 लाख से अधिक की वसूली की गई है, जिले में संचालित पत्थर खदानों से नियमित रूप से रॉयल्टी प्राप्त हो रही है। 

श्योपुर जिले में संचालित सभी मेडिकल स्टोर की नियमित रूप से जांच की जाती है एवम दवाओ की गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूने भी प्रतिमाह लिए जाकर औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जाते हे। अभी वर्तमान में विजयपुर तहसील में संचालित मेडिकल स्टोर पर कार्यवाही की गई एवं दवाओ के नमूने भी संग्रहित किए जाकर परीक्षण हेतु भेजे गए। अनियमितता पाए जाने पर कुछ मेडिकल स्टोर को मौके पर शील्ड किए जाकर लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की गई। सौरभ ड्रग एजेंसी श्योपुर पर एफआईआर दर्ज की जाकर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी। मेसर्स महेश मेडिकल स्टोर एम एस रोड विजयपुर एवं मेसर्स सत्य मेडिकल स्टोर रेस्ट हाउस के सामने विजयपुर पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवम नियमावली 1945 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की शील्ड किया गया। 

नगरपालिका द्वारा मैरिज गार्डन संचालकों को पार्किग बनाने के निर्देश जारी किये गये है, इनका उल्लघंन करने पर जुर्माने की चेतावनी भी दी गई है और समय- समय पर पुलिस द्वारा भी रिसोर्ट, होटल्स की अनैतिक गतिविधियों पर कार्यवाही की गई है। 

स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत सभी संस्थाओं एवं स्कूलों का संचालन व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है, जिन विद्यालयों में विषय के शिक्षक उपलब्ध नही है, ऐसे विद्यालयों में अतिथि शिक्षक रखे गये है। जिले के प्रायमरी एवं माध्यमिक विद्यालयो में 01 लाख से अधिक बच्चे अध्ययनरत है, जिन्हें निशुल्क गणवेश एवं पुस्तके प्रदाय की जाती है। जन शिक्षा केन्द्र सीएसी सहित अन्य अधिकारी समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करते है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी इन विद्यालयों का निरीक्षण ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण के दौरान करते है तथा कमिया पाये जाने पर उनमें सुधार किया जाता है एवं लापरवाही पर कार्यवाही लगातार की जा रही है। 

कराहल क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र है, जहॉ कच्ची हाथभटटी मदिरा का प्रचलन अधिक होने से इस क्षेत्र में दबिश/गश्त के दौरान अधिक प्रकरण हाथभटटी मदिरा के प्रकाश में आते है। आबकारी का प्रभावी नियंत्रण हेतु खोज परख निगरानी जारी है। आबकारी वृत्त कराहल में 01 अप्रेल 2022 से 15 जनवरी 2023 तक तक मप्र आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34 के तहत अवैध मदिरा विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन, धारण, चौर्यनयन के कुल 166 प्रकरण पंजीबद्ध कर 18.54 ब0लि0 देशी मदिरा, 11.16 ब0लि0 विदेशी मदिरा, 1268 लि0 हाथभटटी मदिरा, 28250 कि0ग्रा0 लहान (सैंपल लेकर शेष लहान मौके पर नष्ट किया ) जप्त किये गये।

श्योपुर में 01 अप्रेल 2022 से 15 जनवरी 2023 तक मप्र आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34 के तहत अवैध मदिरा विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन, धारण, चौर्यनयन के कुल 440 प्रकरण पंजीबद्ध कर 213.12 ब0लि0 देशी मदिरा, 46 ब0लि0 विदेशी मदिरा, 2845 लि0 हाथभटटी मदिरा, 66050 कि0ग्रा0 लहान (सैंपल लेकर शेष लहान मौके पर नष्ट किया) एवं 01 वाहन जप्त किये गये। जप्त मदिरा व लहान की कुल अनुमानित कीमत 4637184 है।

समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में माह दिसंबर 2022 तक, मदिरा दुकानों की अनियमितताओं के कुल 530 प्रकरण पंजीबद्व किये गये जिनमें 8,28,070  राशि की शास्ति अधिरोपित की जा चुकी है। 

मदिरा दुकानों के निरीक्षण के दौरान पाई गई अधिकतम विक्रय दर की गंभीर अनियमितताओं के लिये पंजीबद्व किये गये 25 प्रकरणों में से 21 प्रकरणों में मदिरा दुकानों के लायसेंस 01 से 02 दिवस के लिये निलंबित किये जाकर कुल राशि रू 2,40,000 (दो लाख चालीस हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की गई, शेष प्रकरण प्रकियाधीन है।


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