शिवपुरी । अवैध कॉलोनी भू माफियाओं के लिए गले की फांस बन गई है इतना ही नहीं राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी लपेटे में आ गए आगे देखना हो...
शिवपुरी। अवैध कॉलोनी भू माफियाओं के लिए गले की फांस बन गई है इतना ही नहीं राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी लपेटे में आ गए आगे देखना होगा कि और कितने भूमाफिया अवैध कालोनियों को लेकर लपेटे में आते हैं जिले में अवैध कॉलोनी को लेकर चल रही उठापटक के बाद अब राजस्व विभाग और भू माफियाओ में हडकंप मचा हुआ है। यहां हालात यह हो गई है कि एक के बाद एक पांच पटवारी सहित 2 आरआई के संस्पेसन के बाद विभाग में हडकंप के हालात निर्मित हो गए है। इसी मामले में प्रशासन की और से अभी हाल ही में 7 भू माफियाओं पर भी एफआईआर के आदेश जारी किए है। अभी 177 भू माफियाओं पर एफआईआर की लिस्ट तैयार हो रही है। जिसे लेकर भू माफियाओं में हडकंप मचा हुआ है। इसके साथ ही कल शिवपुरी एसडीएम ने शहर की 34 अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों की बिक्री व नामांतरण पर रोक लगा दी है।
शिवपुरी एसडीएम के आदेश मिलते ही सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दो दिन से रजिस्ट्रियां बंद कर दी हैं। शिवपुरी एसडीएम गणेश जयसवाल ने 13 जनवरी 2023 को चार पटवारी हल्कों के सर्वे नंबर के आदेश जारी कर बिक्री और नामांतरण पर रोक के आदेश निकाले हैं। सब रजिस्ट्रार कार्यालय शिवपुरी में 17 जनवरी 2023 को आदेश पहुंचने के बाद दो दिन से रजिस्ट्रियां बंद हो गईं हैं। एसडीएम के इस आदेश के बाद मामला पहले से ज्यादा पेंचीदा हो गया है। मप्र रजिस्ट्रेशन नियम के तहत कलेक्टर तक को जमीन या प्लॉट बिक्री पर रोक के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।अवैध कॉलोनियों में प्लॉट की रजिस्ट्रियों पर नामांतरण राजस्व विभाग द्वारा किए जा रहे थे। जिससे शहर में अवैध कॉलोनियों बसती चली गईं। राजस्व विभाग के जिम्मेदार अफसर अब अपने ही बुने जाल में बुरी तरह उलझ गए हैं। सरकार यदि सख्त कदम उठाती है तो ऐसे तमाम अधिकारी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। बता दें कि मप्र रजिस्ट्रेशन नियम 1919 के नियम 36 के तहत रजिस्ट्री पर रोक का प्रावधान नहीं है।
शिवपुरी शहर में चार पटवारी हल्के व उनके सर्वे नंबर जहां प्लॉट बिक्री व नामांतरण पर रोक लगाई है
नौहरीकलां दस कॉलोनियों में प्लॉटिंग की बिक्री व नामांतरण पर रोक लगाई है, जिनमें सर्वे नंबर 659, 606/2, सर्वे नंबर 1387, 453/1, 403/2, 853/1, 406/1/1, 637/2 शामिल हैं। सिंहनिवास में 21 कॉलोनियां जिनके सर्वे नंबर 2509, 2667, 2287, 2638/2/1, 2589/2/2, 2597, 2596/1, 2515/1, 1150/1/1, 2638/1, 2498/1, 1146/2, 2595/1, 2572, 2235/2, 2446/1, 2499/22, 2483, 2587/1/3/1, 2238, 2637/1 शामिल हैं।
इनका कहना है
जिन अवैध कॉलोनियों पर एफआईआर कर रहे हैं, उन पर बिक्री व नामांतरण पर रोक लगा रहे हैं। क्योंकि अधिकार क्षेत्र लेना पड़ेगा। आगामी की कार्रवाई में विकास शुल्क आदि की कार्रवाई होगी। हालांकि कुछ लोग आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जा रहे हैं, देखते हैं कि वहां से क्या होगा।
गणेश जयसवाल, एसडीएम शिवपुरी
नियम अनुसार बिक्री के बाद रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगा सकते हैं। हालांकि सिर्फ नामांतरण पर रोक लगा सकते हैं। कलेक्टर को भी रजिस्ट्री रोकने का अधिकार नहीं है। इसलिए रजिस्ट्री नहीं रुक सकती। डिस्ट्रिक रजिस्ट्रार इस संबंध में पत्र लिख रहे हैं।
अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर शिवपुरी
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