नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को, मिलेगी छूट मुरैना /बिजली कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व धारा 138 के तहत प्रकरण बना...
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को, मिलेगी छूट
मुरैना /बिजली कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व धारा 138 के तहत प्रकरण बनाकर विशेष न्यायालयों (विद्युत अधिनियम) में दायर किये जा चुके है। 11 फरवरी शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में ऐसे उपभोक्ता छूट का लाभ ले सकते है।
बिजली कंपनी के महाप्रबंधक श्री पीके शर्मा ने बताया कि ऐसे प्रकरण जो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किये गये है, उन्हें आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत और ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। बिजली कंपनी ने नेशनल लोक अदालत में लगे प्रकरणों से संबद्ध उपभोक्ताओं को उपस्थित होने की अपील की है। जिससे वे विद्युत राशि में मिलने वाली छूट का लाभ ले सकें।
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