खनिज रेत के अवैध परिवहन के प्रकरण में डम्पर मालिक के विरूद्ध 2.19 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित गुना /कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा ख...
खनिज रेत के अवैध परिवहन के प्रकरण में डम्पर मालिक के विरूद्ध 2.19 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित
गुना /कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन के प्रकरण में वाहन डम्पर मालिक के विरूद्ध 2 लाख 19 हजार 750 रूपये, प्रशमन राशि सहित शास्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
खनिज अधिकारी गुना के प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 01 फरवरी 2022 को ग्राम बागेरी रोड तहसील बमोरी में खनिज रेत के अवैध परिवहन पर कार्यवाही के फलस्वरूप तहसीलदार तहसील बमोरी द्वारा आकस्मिक जांच के दौरान वाहन चालक हरकंट बघेल पुत्र श्री अजयसिंह निवासी ग्राम पारागढ़ तहसील करैरा जिला गुना द्वारा वाहन डम्पर (10 चक्का) क्रमांक एम.पी. 07 एच. बी. 4725 से खनिज रेत अवैध मात्रा 10 घ०मी० रेत से संबंधित अभिवहन पारपत्र की मांग की गई। चालक द्वारा अभिवहन पारपत्र पेश नहीं किया गया। चालक द्वारा किये गये कृत्य के लिये खनिज प्रावधान अनुसार वाहन मय खनिज जप्त कर पुलिस थाना बनौरी की सुपुर्दगी में दिया गया। खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अवैध परिवहनकर्ता को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
जांच में पाया गया कि दिनांक 1/2/22 को वाहन चालक हरकंट पुत्र अजबसिंह द्वारा वाहन क्रमांक एमपी 07 एचबी 4725 के रजिस्ट्रेशन व अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराये गये। जिसके संबंध में प्रकरण कर दर्ज हेतु न्यायालय कलेक्टर गुना को भेजा गया था। मौका जांच करने पर जप्तशुदा वाहन की नंबर ही प्लेट हटी हुई पाई गई, प्लेट के नीचे वाहन का क्रमांक एमपी 07 और 4514 अंकित है। जप्त वाहन उक्त नंबर का वाहन 10 चक्का न होकर 6 चक्का है, जिससे स्पष्ट हुआ कि वाहन चालक द्वारा रॉयल्टी से बचने के लिये वाहन की नंबर प्लेट परिवर्तित गया गया। प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार बमोरी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार वाहन मालिक/ वाहन चालक द्वारा वाहन की रॉयल्टी बचाने हेतु उक्त वाहन की नंबर प्लेट बदलकर विधि विरुद्ध कार्य किया है।
प्रकरण में कलेक्टर द्वारा खनिज अधिकारी जिला गुना को निर्देशित करते हुए नवल सिंह पुत्र रतनसिह गुर्जर ग्राम बीरपुर तहसील करैरा जिला शिवपुरी (म०प्र०) के विरूद्ध अधिरोपित कुल शास्ति राशि 2,18,750 (दो लाख अठारह हजार सात सौ पचास रूपये) तथा प्रशमन राशि 1000 (एक हजार) रुपये 30 दिवस में जमा कराये जाने की विधि संगत कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही यदि उपरोक्त राशि नियत अवधि में अनावेदक द्वारा जमा न कराये जाने पर (अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कुल शास्ति की दुगनी राशि जमा कराने की खनिज नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
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