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मृतक के वैध वारिसानों पिंकी बाई एवं धर्मेन्‍द्र केवट को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्‍वीकृत

  मृतक के वैध वारिसानों पिंकी बाई एवं धर्मेन्‍द्र केवट को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्‍वीकृत गुना /अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व गुना...

 मृतक के वैध वारिसानों पिंकी बाई एवं धर्मेन्‍द्र केवट को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्‍वीकृत

गुना /अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व गुना श्री वीरेन्‍द्र सिंह बघेल द्वारा सर्पदंश से हुयी मृत्‍यु के अलग-अलग प्रकरणों में चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि मृतक के वैद्य वारिसानों को स्‍वीकृति के आदेश जारी किए गए हैं। 

नायब तहसीलदार उमरी तहसील गुना के प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 30 अगस्‍त 2021 को ग्राम रानीगंज में अर्पित जाटव पुत्र मुकेश जाटव निवासी रानीगंज तहसील व जिला गुना की सर्पदंश से मृत्‍यु हो गयी थी। प्रतिवेदन में अनुशंसा के आधार पर मध्‍यप्रदेश शासन राजस्‍व विभाग (राहत शाखा) राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र की कंडिका नवीन संशोधन अनुसार सर्प के काटने से मृत्‍यु होने का प्रावधान होने से मृतक अर्पित की मां पिंकीबाई को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्‍वीकृति के आदेश जारी किए गए हैं। 

एक अन्‍य प्रकरण में नायब तहसीलदार तहसील गुना के प्रतिवेदन अनुसार 08 अगस्‍त 2021 को ग्राम उमरी में किशन पुत्र दुर्गाप्रसाद केवट निवासी उमरी की खेत में सर्पदंश से मृत्‍यु हो जाने से मृतक के वैद्य वारिसान धर्मेन्‍द्र केवट को आर्थिक सहायता राशि 4 लाख रूपये की स्‍वीकृति के आदेश जारी किए गए हैं। 

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