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पशु परिवहन के प्रकरण में वाहन ट्रक शासन हित में राजसात

  पशु परिवहन के प्रकरण में वाहन ट्रक शासन हित में राजसात गुना /कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री पंकज श्रीवास्‍तव के प्...

 


पशु परिवहन के प्रकरण में वाहन ट्रक शासन हित में राजसात

गुना /कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री पंकज श्रीवास्‍तव के प्रतिवेदन के आधार पर अवैध रूप से पशु परिवहन के एक प्रकरण में वाहन ट्रक को शासन हित में राजसात किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं। 

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 06 अक्‍टूबर 2020 को मुखबिर की सूचना पर थाना धरनावदा पुलिस द्वारा कार्यवाही कर वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी. 77 ए.एन 4819 में 21 नग गाय के बछडो़ं को निर्ममता एवं क्रूरतापूर्वक भरकर तस्करी के उद्देश्य से परिवहन करते हुए पाया गया। जिस पर से आरोपी अताउर रहमान पुत्र हबीवउर रहमान उम्र 48 साल निवासी अमरौधा थाना भौगनीपुर जिला कानपुर देहात (उ.प्र.) के विरूद्व थाना धरनावदा में अपराध पंजीबद्व किया जाकर धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम 2004 धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 व धारा 4, 6, 10, 11 मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं धारा 66/192, 3/181 एमव्ही एक्ट के प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को राजसात करने का निवेदन किया गया।

               प्रकरण में वाहन स्वामी दीपू पुत्र श्री रामस्वरुप निवासी चांदपुर थाना भौगनीपुर जिला कानपुर देहात (उ.प्र.) को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर जवाव चाहा गया। नियत दिनांक को अनावेदक सूचना उपरांत उपस्थित न होने से उनके विरूद् एकपक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण आदेशार्थ नियत किया गया।

             पशु परिवहन करने के पूर्व म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी का अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है इस सम्बंध मे अनावेदक की जानबूझकर प्रकरण मे अनुपस्थिति से यह स्‍पष्‍ट है कि अनावेदक का वाहन कारित अपराध मे संलिप्‍त रहा है साथ ही अनावेदक द्वारा पशु परिवहन अनुमति के सम्बंध मे कोई साक्ष्य व दस्तावेज एवं जबाव पेश न किये जाने से यह स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा विधिक पशु परिवहन की अनुमति नहीं ली गई। जप्‍त ट्रक में 21 नग गाय के बछडों (बैलों) को क्रू‍रतापूर्ण भरना विधि मे उल्‍लेखित प्रावधानों का स्‍पष्‍ट उल्‍लंघन है ।

          कलेक्‍टर द्वारा आवेदक/ वाहन स्‍वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचारोपरांत उक्त वाहन में गाय के 21 गौवंश को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाया पाये जाने से म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4,6,/9 का उल्लंघन किये जाने तथा म0 प्र0 गौवंश प्रतिषेध नियम 2012 की कण्डिका 3 अनुसार अभिवचन अनुज्ञापत्र के बिना पशु परिवहन किया जाना पाये जाने के फलस्वरुप म0प्र0 गौवंश वध प्रतिषेध नियम 2012 की कण्डिका 5 में निहित अधिकारिता के तहत जप्त वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी. 77 ए.एन 4819 को शासनहित में राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रकरण में थाना प्रभारी थाना धरनावदा जिला गुना को जप्त वाहन की नीलामी कर राशि शासन मद मे जमा कराना सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है। 


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