अवैध रेत परिवहन के प्रकरण में रेत से भरी ट्राली को मौके पर किया गया जप्त पक्षकार को 21 फरवरी 2023 से पूर्व अपना पक्ष रखने के लिए किया सूच...
अवैध रेत परिवहन के प्रकरण में रेत से भरी ट्राली को मौके पर किया गया जप्त
पक्षकार को 21 फरवरी 2023 से पूर्व अपना पक्ष रखने के लिए किया सूचित
गुना/नायब तहसीलदार राधौगढ़ के प्रतिवेदन अनुसार 30 जनवरी 2022 को सागर-पीपल्या नदी के पास स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 127 शासकीय पर नीले रंग की ट्रॉली जिस पर मीना कृषि फार्म लिखा हुआ था, जिस पर नम्बर नही था, मौके पर रेत से भरी हुई 3 घनमीटर पायी गयी। मौके पर ग्राम के किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति न होने पर ट्रॉली के मालिक की जानकारी प्राप्त न होने के कारण उक्त ट्रॉली को जप्त कर जिले के अधिकृत रेत ठेकेदार संदीप चौहान अधिकृत ठेकेदार के कर्मचारी मुकेश पुत्र श्री नंदकिशोर गुर्जर के द्वारा सुपुर्दगीग्रहीता अमरसिंह पुत्र केवलचंद चौकसे निवासी ग्राम सागर को ट्रॉली सुपुर्द कर दिया गया है। उक्त अज्ञात व्यक्ति पर अवैध खनिज उत्खनन का भण्डारण एवं परिवहन करने से खनिज प्रावधानो के तहतः कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। खनि अधिकारी जिला गुना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में म.प्र. खनिज नियम (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण, का निवारण) नियम 2022 प्रावधान अनुसार अवैध परिवहनकर्ता पर अर्थशास्ति राशि 5,625/- रूपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति सूत्र अनुसार राशि 25,000/- रुपये इस प्रकार कुल शास्ति 30,625/- रूपयें अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया है।
म.प्र. खनिज नियम (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 नियम 19(1) के तहत पंजीबद्ध प्रकरण में 19 (3) के तहत अधिरोपित कुल शास्ति राशि 30,625/- तथा प्रशमन शुल्क 1000/- रुपये जमा करने के पश्चात प्रशमन किया जा सकेगा प्रशमन होने के पश्चात जप्त खनिज एवं वाहन मुक्त किया जा सकेगा। उक्त नियम 19(4) के तहत उल्लंघनकर्ता द्वारा प्रशमन नहीं किये जाने की दशा में नियम 19 (5) अनुसार अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर कुल शास्ति की दुगुनी राशि अधिरोपित की जाएगी तथा नियम 19(6) के अधीन खनिज परिवहन हेतु किया गया वाहन का पंजीयन निरस्त किया जाएगा।
उक्त संबंध में इस प्रकरण से संबंधित हितवद व्यक्ति या पक्षकार स्वयं या अपने अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत तिथि दिनांक 21 फरवरी 2023 तक न्यायालय कलेक्टर जिला गुना में उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
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