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02 नग ट्रालियों के संबंध में 18 अप्रैल तक न्‍यायालय कलेक्‍टर गुना में जवाब प्रस्‍तुत करने हेतु किया गया सूचित

02 नग ट्रालियों के संबंध में 18 अप्रैल तक न्‍यायालय कलेक्‍टर गुना में जवाब प्रस्‍तुत करने हेतु किया गया सूचित गुना /कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोब...



02 नग ट्रालियों के संबंध में 18 अप्रैल तक न्‍यायालय कलेक्‍टर गुना में जवाब प्रस्‍तुत करने हेतु किया गया सूचित

गुना /कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा 02 नग ट्रालियों के संबंध में हितवाद व्‍यक्ति या पक्षकार या अधिकृत अभिभाषक के माध्‍यम से 18 अप्रैल 2023 तक न्‍यायालय कलेक्‍टर गुना में जवाब प्रस्‍तुत करने के आदेश जारी किए गए हैं। 

खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 08/09/2021 को ग्राम बरोद तहसील आरोन स्थित सर्वे क्रमांक 57 रकबा 4.180 हेक्टर भूमि जो सिंध नदी क्षेत्र पर राजस्व दल एवं खनिज निरीक्षक गुना द्वारा निरीक्षण किये जाने पर 02 नग खाली ट्रालियां बिना नंबर तथा नदी के किनारे 06 छोटे छोटे रेत के ढेर जिनकी मात्रा 18 घनमीटर मौके से जप्त कर मौका पंचनामा तैयार कर जिले के अधिकृत रेत ठेकेदार मेसर्स विजय बिल्डर्स प्रो. श्री संदीप चौहान के प्रतिनिधि श्री रंजीतसिंह तोमर पुत्र अवतार सिंह तोमर निवासी म्याना तहसील गुना की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर उक्त ट्रालियां व जप्त रेत के स्वामित्व के सम्बंध में कोई उपस्थित नहीं हुआ।

प्रकरण में कलेक्‍टर द्वारा आदेश जारी कर म.प्र. खनिज नियम (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के प्रावधान अनुसार अर्थशास्ति राशि 15000/- (पन्द्रह हजार) रुपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति सूत्र अनुसार राशि 50000/- (पचास हजार) रूपये कुल शास्ति 65,000/- रूपये अधिरोपित किया जाने, यदि उक्त अधिरोपित राशि जमा कराकर वाहन 02 ट्रालियां मुक्त कराना चाहते है तो 1000/- प्रशमन राशि व अधिरोपित कुल शास्ति जमा कराकर चालान प्रति पेश करने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। 

उक्त संबंध में इस प्रकरण से संबंधित हितवद व्यक्ति या पक्षकार स्वयं या अपने अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत तिथि दिनांक 18 अप्रैल 2023 तक न्यायालय कलेक्‍टर गुना में उपस्थित होकर आपना जबाब प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।


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