एक आदतन अपराधी जिला बदर तीन अपराधियों को भरने होगें 50-50 हजार के बंध पत्र ग्वालियर / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिं...
एक आदतन अपराधी जिला बदर
तीन अपराधियों को भरने होगें 50-50 हजार के बंध पत्र
ग्वालियर / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने एक आदतन अपराधी को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया हैं। साथ ही तीन आदतन अपराधियों को संबंधित थाने में 50-50 हजार रूपये के बंध पत्र भरने के अलग-अलग आदेश दिये हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी किए हैं।
जिला बदर किये गये अपराधी को जिले से बाहर जाने के बाद हर माह अपने निवास स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक से संबंधित पुलिस थाने को अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसी तरह सदाचार बरतने के लिए बंध पत्र भरने वाले अपराधियों को अगले 6 महीने तक हर माह की पहली तारीख को संबंधित पुलिस थाने में अपनी हाजिरी देना होगी।
जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने आदतन अपराधी मोनू उर्फ मुनेन्द्र सिंह तोमर निवासी मुरम वाले सैयाद के पास पुरानी छावनी जिला ग्वालियर को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इसी तरह आदतन अपराधी आकाश राणा निवासी त्यागी नगर ग्वालियर, लालू उर्फ किशन उर्फ कृष्णा सेन निवासी गडडे वाला मोहल्ला धौकलपुरा सिंकदरकम्पू ग्वालियर एवं पवन तोमर निवासी लूटपुरा हजीरा को संबंधित पुलिस थाने में तीन दिन के भीतर उपस्थित होकर 50-50 हजार रूपये के बंध पत्र भरने के आदेश दिये गये है। इन सभी आदतन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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