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पंचायत सचिव सेवाखेड़ी के वित्तीय अधिकार पर रोक

  पंचायत सचिव सेवाखेड़ी के वित्तीय अधिकार पर रोक,  3 लाख वसूली के आदेश,  मामला ग्राम पंचायत अतवेई में निर्माण कार्यों को मूल्यांकन योग्य न प...

 पंचायत सचिव सेवाखेड़ी के वित्तीय अधिकार पर रोक,

 3 लाख वसूली के आदेश,

 मामला ग्राम पंचायत अतवेई में निर्माण कार्यों को मूल्यांकन योग्य न पाए जाने पर को जिला पंचायत सीईओ की कार्रवाई


 शिवपुरी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उमराव सिंह मरावी ने  जनपद पंचायत पोहरी के ग्राम पंचायत अतवेइ के तत्कालीन सचिव लालू राम वर्मा के खिलाफ  वित्तीय अधिकार पर रोक लगाते हुए 3 लाख रुपए वसूली के आदेश किए है।

 जानकारी के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोहरी के प्रस्ताव अनुसार लालू राम वर्मा तत्कालीन सचिव अतवेई एवम सरपंच शिमला धाकड़ द्वारा वर्ष 2010-11 में बीआरजीएफ योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी भवन निर्माण की राशि 4 लाख एवं शमशान घाट टीन सेट निर्माण  के कार्य की राशि 2 लाख रु का आहरण कर कार्य स्थल पर कराए गए कार्य मूल्यांकन योग्य नहीं पाए जाने के कारण उक्त प्रस्ताव अनुसार प्रकरण मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली प्रकरण पंजीबद्ध होकर प्रचलित है। उक्त प्रकरण में सरपंच द्वारा 293500 रु जमा कर दिए।शेष 6500 रु जमा की कार्रवाई प्रचलन में है। कई बार सुनवाई हेतु अवसर देने के बाद भी राशि जमा नहीं की गई। जिस कारण संचालक  पंचायत राज मध्य प्रदेश के निर्देशों के पालन में  तत्कालीन सचिव लालू राम वर्मा वर्तमान ग्राम पंचायत सेवाखेड़ी पर प्रचलित प्रकरण के तहत पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 69(1) के तहत प्रदत्त वित्तीय अधिकार वसूली जमा किए जाने तक प्रतिबंधित किए जाते हैं। तब तक केवल सचिवीय कार्य संपादित करेंगे।जिला पंचायत सीईओ श्री मरावी ने जनपद पंचायत पोहरी ceo को निर्देशित किया कि सचिव की मासिक वेतन से ₹3 लाख सामान किस्तों में कटोत्रा कर प्रतिमाह इस कार्यालय को अवगत काराये।

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