Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Total Pageviews

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत तालाबो का निरीक्षण

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत तालाबो का निरीक्षण श्योपुर/कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाबों का जीर्णो...


जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत तालाबो का निरीक्षण


श्योपुर/कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कराये जाने के संबंध में गत दिवस श्योपुर विकासखण्ड के ग्राम सोठवा, भोगिका तिराहा एवं देवरी हनुमान जी स्थित तालाबों का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर श्योपुर विधायक श्री बाबू जण्डेल, एसडीएम श्री मनोज गढवाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड द्वारा ग्राम सोठवा, भोगिका तिराहा एवं देवरी हनुमान जी स्थित तालाबों के निरीक्षण के दौरान तालाबों के जीर्णोद्धार एवं गहरीकरण कराये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये, साथ ही एसडीएम श्री गढवाल को निर्देश दिये गये कि तालाबो के कैचमेंट एरिया में कोई अवरोध हो जिससे जल प्रवाह प्रभावित होता है तो ऐसे अवरोधो को हटाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। उन्होने कहा कि इन बडे तालाबों के नवीनीकरण, सौन्दर्यीकरण के लिए जनभागीदारी के माध्यम से सहयोग प्राप्त किया जाये, तालाबों की पाल, गेट आदि की मरम्मत का कार्य जनभागीदारी के साथ शासन निर्देशानुसार मनरेगा योजना के माध्यम से कराया जायें। इस अवसर पर विधायक श्री बाबू जण्डेल द्वारा तालाबो के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार हेतु किये जाने वाले कार्यो के लिए अपनी विधायक निधि से राशि उपलब्ध कराने की सहमति भी प्रदान की गई।  


कलेक्टर ने किया शस्त्र लाईसेंस निलंबित

श्योपुर/कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  लोकेश कुमार जांगिड द्वारा दो शस्त्र लाईसेंस निलंबित करने की कार्यवाही की गई है। जारी आदेश के अनुसार फरियादी देवीशंकर नायक निवासी वैष्णव धर्मशाला के पास श्योपुर की रिपोर्ट पर आरोपी सत्यनारायण नायक एवं रामलखन नायक निवासी सोठवा एवं हाल निवासी कमालखेडली श्योपुर व अन्य के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार उक्त दोनो आरोपियो के शस्त्र लाईसेंस निलंबित किये गये है। 

पंडित घाट पर श्रमदान आज प्रातः 07 बजे से

श्योपुर/जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आज 8 जून को प्रातः 7 बजे वार्ड क्रमांक 23 स्थित सीप नदी के पंडित घाट पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके माध्यम से सीप नदी की साफ-सफाई का कार्य किया जायेगा। 

अर्जुन सिंह होगे श्योपुर के तहसीलदार

तहसीलदारो एवं नायब तहसीलदारो के प्रभार में परिवर्तन

श्योपुर/ कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड द्वारा प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से जिले में पदस्थ तहसीलदारो एवं नायब तहसीलदारो के प्रभार में परिर्वतन करते हुए प्रभारी तहसीलदार विजयपुर श्री अर्जुन सिंह भदौरिया को श्योपुर तहसीलदार के पद कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है। 

जारी आदेश के अनुसार  सीताराम वर्मा तहसीलदार बडौदा को तहसील कराहल में तहसीलदार के पद का दायित्व सौपा गया है। श्रीमती प्रेमलता पाल तहसीलदार श्योपुर को तहसीलदार वीरपुर, श्री सिद्धार्थ गौतम प्रभारी तहसीलदार वीरपुर को तहसीलदार विजयपुर, श्री रवीश भदौरिया प्रभारी तहसीलदार कराहल को नायब तहसीलदार वृत्त रघुनाथपुर, श्री नरेन्द्र जैन नायब तहसीलदार वृत गोरस एवं पहेला को नायब तहसीलदार वृत अगरा के साथ ही वृत गसवानी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री शैलेन्द्र देव सिंह सेंगर नायब तहसीलदार वृत अगरा को नायब तहसीलदार वृत प्रेमसर, श्री नरेश रायपुरिया नायब तहसीलदार वृत गसवानी को नायब तहसीलदार वृत पहेला के साथ ही वृत गोरस का प्रभार दिया गया है। इसी प्रकार श्री केके शर्मा नायब तहसीलदार वृत प्रेमसर को नायब तहसीलदार वृत मानपुर, श्रीमती मनीषा मिश्रा नायब तहसीलदार वृत पाण्डोला को तहसीलदार बडौदा, श्री दर्शनलाल जाटव नायब तहसीलदार मानपुर को नायब तहसीलदार वृत पाण्डोला की जिम्मेदारी दी गई है। 


अवैध रूप से रेत का व्यापार करने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास 

श्योपुर/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्योपुर द्वारा आरोपी रामबृजेश पुत्र मौजीराम मीणा निवासी जवासा श्योपुर को दोषी पाते हुये वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27,29,33 में 06 माह का सश्रम कारावास व 2000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

सहा. जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि 14 जनवरी 2018 को शासकीय वाहन एमपी 02 एव्ही 0202 से दल प्रभारी श्री रमेश चन्द्र शर्मा वनपाल एवं अन्य स्टाफ के साथ राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के प्रतिबंधित घाट क्षेत्र दलारना का भ्रमण कर रहे थे।

भ्रमण के दौरान ग्राम दलारना के पास पार्वती नदी से एक ट्रैक्टर-ट्रौली रेत से भरा हुआ आता दिखाई दिया, जिसे हाथ देकर रोकने का प्रयास किया लेकिन ट्रैक्टर चालक ने वाहन को नहीं रोका और ट्रैक्टर-ट्रॉली को तेजी से भगाना शुरू कर दिया, जिसको स्टाफ द्वारा वाहने से पीछा करते हुये भोगिका तिराहे पर रोक लिया। वाहन चालक पर रेत संबंधी दस्तावेज रॉयल्टी रसीद नहीं थी तथा उससे उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम रामबृजेश पुत्र मौजीराम मीणा निवासी जबासा श्योपुर बताया, उसके बाद स्वराज ट्रैक्टर-ट्रौली जिसका पंजीयन नं. एमपी 25 आरजे 5047 व चेसिस नम्बर डब्ल्यूएसटीएल 30426112798 को जप्त कर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संसोधित 1991-2003 की धारा 27,29,33,50,51,52 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41,52 के तहत जप्ती की कार्यवाही कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 22486/05 दिनांक 14.01.2018 घाट प्रभारी दलारना श्री सुनील त्यागी वनरक्षक द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर वाहन को पुलिस थाना मानपुर की अभिरक्षा में रखा गया। अभियुक्त द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27,29,33 सहपठित धारा 51 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय सी.जे.एम. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहाँ विचारण के दौरान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्योपुर द्वारा आरोपी रामबृजेश पुत्र मौजीराम मीणा निवासी जबासा श्योपुर को दोषी पाते हुये वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27,29,33 में 06 माह का सश्रम कारावास व 2000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से पैरवी सुश्री शिल्पी श्रीवास्तव ए.डी.पी.ओ. द्वारा की गयी। 

नलकूप खनन पर 15 जुलाई तक प्रतिबंध 

  श्योपुर/कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री लोकेश कुमार जांगिड द्वारा मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत श्योपुर जिले में निजी नलकूपों के खनन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के अनुसार वर्तमान एवं आगामी ग्रीष्मऋतु में आमजन के पीने के पानी एवं निस्तार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही कुओं एवं नलकूपों का जलस्तर अत्यधिक नीचे चले जाने के कारण निस्तार हेतु जल आरक्षित रखने के कारण खनन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है तथा अधिनियम के तहत जिलें को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। जल अभावग्रस्त घोषित किये जाने का आश्य यह है कि बगैर अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी जलस्त्रोत तथा नदी बंधान, जलधारा, जलाश्य आदि जल क्षेत्र से पेयजल एवं घरेलू उपयोग तथा निस्तारी आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन हेतु किन्ही भी साधनों द्वारा जल नही लेगा। उक्त अधिनियम के तहत नवीन बोर खनन पर रोक लगा दी गई है। उक्त अधिनियम के तहत बोर खनन एवं बोर सफाई हेतु विशेष परिस्थितियों में अनुमति देने के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को अधिकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में गत 18 अप्रैल को कराहल, वीरपुर, विजयपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत नलकूप खनन पर रोक लगाई गई थी, उक्त आदेश को संशोधित करते हुए अब संपूर्ण जिले में प्रतिबंध लगाया गया है।   



जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत श्रमदान

श्योपुर/मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद शयोपुर द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत विकासखण्ड कराहल के आवदा सेक्टर के ग्राम फतेहपुर में सीप नदी के घाट के आसपास  साफ-सफाई करते हुए श्रमदान किया गया। साथ ही समस्त ग्रामवासियो को घाट के आसपास कचरा ना फेकने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद जिला समन्वयक श्रीमती नेहा सिंह ने बताया प्लास्टिक की थैलियां को हम प्रयुक्त करते हैं परंतु उन्हें यहां वहां फेंक देते हैं जिससे जल स्रोत भूमि एवं पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। प्लास्टिक की थैली यदि किसी झरने के मुहाने पर आ जाए तो उस झरने को रोक देती है। इसी प्रकार यदि भूमि पर दबी प्लास्टिक की थैली किसी पौधे की जड़ में के नीचे हो तो उसे पनपने नहीं देती। हम सभी को यदि जल का और जल स्रोतों का संरक्षण करना है तो उन्हें प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण से भी बचाना पड़ेगा तथा हमें सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथिन के उपयोग को बंद करना होगा। ब्लॉक समन्वयक श्रीमति नीतू गौतम की उपस्थिति में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति फतेहपुर व नवांकुर संस्था निमोदामठ सहयोग एवं फतेहपुर समिति के सचिव श्री राजवीर गुर्जर व अध्यक्ष एवं समस्त ग्राम के युवाओं द्वारा श्रमदान किया गया एवं अभियान में सम्मिलित हुए।


No comments

Contact Form

Name

Email *

Message *

Latest Articles