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गौवंश के अवैध परिवहन में संलिप्‍त दो ट्रक एवं एक पिकअप वाहन को शासन पक्ष में किया गया राजसात

  गौवंश के अवैध परिवहन में संलिप्‍त दो ट्रक एवं एक पिकअप वाहन को शासन पक्ष में किया गया राजसात गुना/कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सतेन्‍...

 गौवंश के अवैध परिवहन में संलिप्‍त दो ट्रक एवं एक पिकअप वाहन को शासन पक्ष में किया गया राजसात


गुना/कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सतेन्‍द्र सिंह द्वारा गौवंश को निर्ममता एवं क्रूरतापूर्वक भरकर परिवहन करते हुए पाये जाने पर जप्‍त दो आयशर ट्रक एवं एक पिकअप बुलेरों को शासन पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किए गये हैं। 

पुलिस अधीक्षक जिला गुना से प्राप्‍त प्रतिवेदनों के आधार पर वाहन आयशर ट्रक क्रमांक यूपी 15 जीटी 1306 में अवैध रूप से 19 नग गाय/गौवंश, आयशर ट्रक क्रमांक एमपी 41 जीए 0228 में अवैध रूप से 16 नग गौवंश (बछड़ो) एवं पिकअप बुलेरो क्रमांक एमपी 08 जीए 2933 में अवैध रूप से 07 नग गौवंश (बैल/बछड़ों) अवैध रूपये से परिवहन करते पाये गये थे। जिस पर से उक्‍त वाहनों को जप्‍त कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

संपूर्णं प्रकरण में कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट द्वारा आदेश जारी कर विवेचना एवं तथ्‍यों के आधार पर गौवंश का अवैध परिवहन में संलग्‍न जप्त वाहनों को गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 11(5) के तहत शासन पक्ष में राजसात/ अधिग्रहण करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को उक्‍त राजसात वाहनों की सार्वजनिक नीलामी कराई जाकर प्राप्‍त राशि शासकीय मद में जमा कराने निर्देशित किया गया है। 


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