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आचार संहिता के कारण निलंबित शस्त्र लायसेंस बहाल

  आचार संहिता के कारण निलंबित शस्त्र लायसेंस बहाल  जिला दण्डाधिकारी द्वारा शस्त्र बहाली का आदेश जारी  थानों में जमा शस्त्र विधिवत वापस करने ...

 आचार संहिता के कारण निलंबित शस्त्र लायसेंस बहाल 

जिला दण्डाधिकारी द्वारा शस्त्र बहाली का आदेश जारी 

थानों में जमा शस्त्र विधिवत वापस करने के निर्देश  


ग्वालियर / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिये लागू की गई आदर्श आचरण संहिता हटा दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने आचार संहिता के मद्देनजर जिले के जिन शस्त्र लायसेंसधारियों के लायसेंस निलंबित किए गए थे, वे सभी लायसेंस बहाल कर दिए गए हैं। 

जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने इस आशय का आदेश जारी कर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि थानों में जमा शस्त्र लायसेंस संबंधित लायसेंसधारियों को विधिवत वापस कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया गया है कि जिन लायसेंसधारियों की आर्म्स अनुज्ञप्तियाँ अन्य किसी आदेश या कारण से निलंबित कर शस्त्र थाने में जमा कराए गए हैं उनके संबंध में यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। 

ज्ञात हो लोकसभा आम निर्वाचन की आचार संहिता लागू होने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने गत 16 मार्च को जिले के सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए थे। साथ ही अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था और शस्त्र लायसेंस पुलिस थानों में जमा कराए गए थे। 


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