कोलारस सहकारी बैंक घोटाला : 5 करोड़ के गबन में 2 दोषियों को 5 साल और महिला सहित एक अन्य को 3 साल की सुनाई गई सजा शिवपुरी / शिवपुरी जिले के...
कोलारस सहकारी बैंक घोटाला : 5 करोड़ के गबन में 2 दोषियों को 5 साल और महिला सहित एक अन्य को 3 साल की सुनाई गई सजा
शिवपुरी / शिवपुरी जिले के कोलारस सहकारी बैंक में करोड़ों रुपये के गबन के मामले में विशेष न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। बैंक के प्रभारी कैशियर और तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित चार दोषियों को 5 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि तीन अन्य को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक सुनील त्रिपाठी ने पैरवी की।
अभियोजन के मुताबिक़ वर्ष 2020-21 में कोलारस जिला सहकारी बैंक में करीब 5.5 करोड़ रुपये का गबन सामने आया था। तत्कालीन बैंक मैनेजर जर्नादन सिंह कुशवाह की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
विशेष न्यायालय ने सुनवाई के बाद प्रभारी कैशियर राकेश पाराशर और तत्कालीन शाखा प्रबंधक रमेश कुमार राजपूत को 5 साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा, पिंकी यादव और पवन यादव को 3-3 साल की कैद और 5-5 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया। वहीँ इस मामले में सलीम, सुनील सेन और रवि रजक को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन पर्याप्त सबूत न मिलने पर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।
कोलारस बैंक घोटाले का यह मामला काफी चर्चित रहा है और इसमें कुल 100 करोड़ रुपये से अधिक का गबन होने की बात सामने आई है। अभी अन्य एफआईआर पर भी सुनवाई जारी है। जिन मामलों में अभी फैसला नहीं आया है, उनमें तत्कालीन शाखा प्रबंधक ज्ञानेन्द्र शुक्ला, शिवम पाराशर, चंचल पाराशर, गगन पाराशर, मुकेश पाराशर, भावना कर्ण और रेनू शर्मा के खिलाफ भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में जल्द ही अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सुनवाई शुरू होने की संभावना है।
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