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एमएम हॉस्पीटल की मान्यता रद्द

  एमएम हॉस्पीटल की मान्यता रद्द  शिवपुरी / शिवपुरी में संचालित निजि चिकित्सालय एमएम हॉस्पीटल की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शि...

 एमएम हॉस्पीटल की मान्यता रद्द


 शिवपुरी / शिवपुरी में संचालित निजि चिकित्सालय एमएम हॉस्पीटल की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा मान्यता रद्द कर दी गई है। अब वहां रोगियों को भर्ती कर उपचार नही किया जा सकेगा। यह कार्यवाही गत् दिवस एक रोगी के साथ मारपीट का विडियो वायरल होने की घटना पर की गई है। 


उल्लेखनीय है कि गत् दिवस बडौदी के पास मोटर साईकल दुघर्टना में धायल हुए अशोक खटीक निवासी कालीमाता मंदिर के पास सईसपुरा शिवपुरी को उनके परिजनों ने देर शाम 7 बजे एमएम हॉस्पीटल में उपचार के लिए भर्ती कराया। जहां उपचार के रूपए जमा करने को लेकर हॉस्पीटल संचालक एवं धायल के परिजनो ंके बीच मुंहबाद हो गाया था। जिस पर हॉस्पीटल द्वारा घायल मरीज को हॉस्पीटल से डिसचार्ज कर अस्पताल के वाहर कर दिया। इसी दौरान घायल अशोक खटीक ने दम तोड दिया। इस घटना का तेजी से विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस विडियो को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय ऋषीश्वर द्वारा संझान में लेते हुए एमएम हॉस्पीटल की मान्यता रद्द कर दी। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय ऋषीश्वर द्वारा प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि  एमएम हॉस्पीटल पोहरी रोड शिवपुरी संबंधि सोषल मीडिया पर वायरल विडियो की जांच समिति से कराई गई । जांच समिति की अनुशंसा के आधार पर एमएम  हॉस्पीटल पोहरी रोड का पजीयन क्रमांक एनएच/3103/ अक्टू 2024 को तत्काल प्रभाव से पत्र क्रमांक/सामान्य/2025/3559 दिनांक 12 मार्च 2025 द्वारा निरस्त किया गया है। विस्तृत जांच हेतु समिति का गठन कर दिया गया है। 

 अब अस्पताल रोगियों का नही कर सकेगा उपचार

म.प्र. रूगजोउपचार अधिनियम के अनुसार किसी चिकित्सा उपकर्म के लिए संस्था अथवा चिकित्सक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। जिसे अस्पताल के पंजीयन के नाम से जाना जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय ऋषीश्वर द्वारा एमएम हॉस्पीटल का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही से अब अस्पताल चिकित्सकीय कार्य नही कर सकेगा।

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